UP News Today: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कुल के बच्चों के लिए बहुत बढ़ा आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा स्कूल के छोटे बच्चों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। योगी आदित्यनाथ से जी द्वारा सभी स्कूलों में बच्चों के प्रति शारीरिक और मानसिक, सभी प्रकार के दंड पर रोक लगाने के अपने निर्देशों पर फिर से जोर दिया है।
राज्य के सरकारी सच्छोलों स्कूल एवं निजी स्कूलों के लिए अहम फैसला लिया है। स्कूलों में बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर रोक के लिए इस नोटिस को जारी किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूल में बच्चों की सजा को लेकर कुछ नियम जारी किये हैं। अब ऐसे शिक्षकों पर कड़ी करवाई की जायेगी, जो स्कूलों में बच्चों को कड़ी सजा देते हैं। यही सरकार ने फैसले को जारी कर दिया है।
UP News Today – क्या है योगी सरकार का आदेश
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्कूलों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक, सरकार ने सभी स्कूलों में बच्चों के प्रति शारीरिक और मानसिक, सभी प्रकार के दंड पर रोक लगाने के अपने निर्देशों पर फिर से जोर दिया है इसी के साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बीसीए को निर्देश दिए है। अब स्कूलों में बच्चों पर घटना हिंसक कर रहे शिक्षक पर कड़ी करवाई की जायेगी।
शिक्षकों द्वारा स्कूलों में बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, परिसर में दौड़ाना, यौन उत्पीड़न, पीड़ा देना, मुर्गा बनाने, चांटा मारना या घुटनों पर बैठे रहना या क्लास रूम में अकेले बंद करना जैसी घटनाओं पर रोक लगा दिया गया है। यदि आप कोई भी शिक्षक स्कूलों में बच्चों के साथ ऐसी घटनायें उत्पन्न करता है। तो उसपर कड़ी कार्यवाई की जायेगी।
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स्कूलों में भोजन पर भेदभाव ना किया जाए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्कूलों में भोजन ,खेल, पेयजल व प्रसाधन सुविधाओं को लेकर भी आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में बच्चों को सरकारी स्कूलों में लापरबाही से बना हुआ खाना बनाया जाता है, जिसमें कई प्रकार की समस्यांए एवं गंदगी देखने को मिलती है। इसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार द्वारा ऐसे भोजन पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किया है। अब प्रत्येक स्कूल में ध्यान से एवं सफाई से भोजन बनाया जाएगा।
निर्देशों में उत्तर प्रदेश सरकार के फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम भी शामिल हैं, जिसके मुताबिक स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई जाति, वर्ग, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव न हो। इसमें कक्षाओं में, भोजन के दौरान, खेल के मैदानों और अन्य स्कूल सुविधाओं में भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकना शामिल है।
जारी किया गया टोल फ्री नंबर
सरकार द्वारा स्कूलों में हो रहीं ऐसी घटनाओ पर नज़र रखते हुए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। राज्य के प्रत्येक जिले में यह नंबर उपलब्ध है। यदि आपके स्कूल में या आपके पास किसी भी प्रकार की घटना होती है। तो मुख्यमंत्री द्वारा एक टोल-फ्री नंबर 1800-889-3277 शुरू किया गया है। इस नंबर पर राज्य का कोई भी नागरीक अपनी घटना को बता सकता है।