Rashtriya Parivarik Labh Yojana

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: सरकार गरीब परिवारों को दे रही है ₹30000 रूपए की आर्थिक सहायता, अभी ऐसे करें आवेदन

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक नई योजना को संचालित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में ऐसे नागरिक जो अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहें हैं उन्हें प्रति महीने आर्थिक सहयता प्रदान की जा रही है ताकि वह बिना किसी वाधा के अपना जीवन यापन कर पाएं। राज्य का कोई भी नागरिक इस योजना में आवेदन के पात्र है। मुख्य रूप से यह योजना अक्षम परिवारों को लक्षित हुए शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग इस योजना का प्रबंधन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में लाखों ऐसे परिवार है जो स्वयं से अपना जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हैं। राज्य के ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले या मुखिया की किसी कारणवस असामयिक मृत्यु या हादशा हो गया है। ऐसे परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं परन्तु आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं। तो इस लेख में हम आवेदन प्रक्रिया के साथ अन्य जानकारी जैसे: योजना के लिए पात्रता, मुख्य उद्देश्य एवं अवश्य दस्तावेज़ आदि।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना को 2020 में गरीब एवं मध्य वर्ग के परिवारों के लिए लागू किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को ₹30000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा इस पहल को खासकर ऐसे परिवारों के लिए शुरू किया है, जिस परिवार के कमाने वाले मुखिया की समय से पहले अचानक मृत्यु हो गई हो और उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा हो। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 हज़ार रूपए इस योजना के तहत देने का वाधा किया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि प्रत्येक लाभार्थी के खाते में सीधे DBT के माध्यम से स्थानांतरण की जाएगी। राज्य के ऐसे परिवार जो बेसहारा है और कोई कमाने वाला नहीं है उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता वितरित की जा रही है।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का मुख उद्देश्य राज्य में गरीबी को दूर करना है और ऐसे परिवारों की आर्थिक सहायता करना है, जो स्वयं से अपना जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहें हैं और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की मदद करने का लक्ष्य बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में सिर्फ एक ही कमाने वाला होता है परन्तु किसी कारण से उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता है। तो मुख्य रूप से ऐसे परिवारों को ₹30000 वितरित करने का उद्देश्य रखा गया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेस्ताएं

  • इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को ₹30000 रूपए वितरित किए जा रहें है।
  • राज्य के ऐसे परिवार जो स्वयं से अपना जीवन नहीं गुजार सकते उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के माध्यम से बेसहारा परिवारों को सहारा मिल पा रहा है।
  • यह योजना राज्य में गरीबी और भुखमरी को कम करने का एक जरिया है।
  • इस योजना के तहत राज्य में कई परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।
  • योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से भेज दिया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत कुछ नियम एवं शर्तों को निर्धारित किया है। यदि आप इस योजना में आवेदन के लिए इच्छुक हैं। तो पहले इन सभी पात्रताओं को पूर्ण करना पड़ेगा:-

  • इस योजना में केवल राज्य के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
  • राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार पात्र होंगे।
  • ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गई हो।
  • परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की आयु में होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदक की वर्ष आय ₹56000 हज़ार एवं ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक ना हो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों का होना अनिवार्य है:-

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है कोई भी इच्छुक उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकता है। यदि आप भी इस योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं। तो नीचे हम कुछ चरणों को प्रस्तुत कर रहें है। योजना में आवेदन हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-

  • सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • होमपेज पर पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात योजना में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
  • फॉर्म में पूँछी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करें।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करके आवेदन करें।

तो कुछ इस प्रकार आप चंद चरणों का अनुसरण करके योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी को प्रस्तुत किया है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को अवश्य बुकमार्क करें। हम इस वेबसाइट पर प्रतिदिन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं।

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